
बिलासपुर, 24 सितंबर 2023(Google India): छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में अंतरिम राहत देने संबंधी सभी 122 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कोई ठोस सबूत नहीं पेश किए हैं कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है।
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याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो गए थे, धांधली हुई थी, और परिणामों में हेरफेर किया गया था। उन्होंने कोर्ट से परीक्षा रद्द करने या परिणामों को रोकने का आदेश देने की मांग की थी।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कोई ठोस सबूत नहीं पेश किए हैं कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने केवल आरोप लगाए हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया है।
कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों के हितों को ध्यान में रखना होगा। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा रद्द करने या परिणामों को रोकने से अन्य उम्मीदवारों के हितों को नुकसान होगा।
इस फैसले से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के परिणामों को जारी करने का रास्ता साफ हो गया है।